INX मामले पर बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कहा ‘मेरी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रही जांच एजेंसियां’

INX मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अब सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया, जिससे चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. चिदंबरम का कहना है कि जांच एजेंसियां हर रोज उनकी सामाजिक छवि को बिगाड़ रहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा है. ED ने अपने बयान में कहा है कि चिदंबरम की रिमांड बढाई जाए जिससे उनसे पूछताछ की जा सके.

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चिदंबरम के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि ईडी आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उनकी स्थानापन्न रूप से संलिप्तता दर्शाना चाहती है क्योंकि वह कार्ति चिदंबरम के पिता हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया था।

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी क्योंकि उनकी याचिका पर आज (सोमवार) सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।

चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “एक बार जैसे ही आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो लोगों की राय ऐसी बन जाती है कि आप दोषी हैं। यह एक व्यक्ति की छवि को धूमिल कर देता है। सीबीआई और ईडी द्वारा रोजाना मेरी छवि धूमिल की जा रही है और मेरे पास अपने बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है।”

ईडी का आरोप है कि 2007-2008 में आईएनएक्स मीडिया को 4.62 करोड़ की एफआईपीबी मंजूरी दी गई थी। लेकिन जो पैसा निवेश के लिए आया वो 305 करोड़ रुपये आईएनएक्स न्यूज के नाम से आया था। यह मंजूरी उस वक्त दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी के बारे में सिब्बल ने कहा कि बोर्ड में भारत सरकार के छह सचिव होते हैं और उनकी मंजूरी के बाद ही वित्त मंत्री होने के नाते चिदंबरम ने सिर्फ उस पर हस्ताक्षर किए थे।

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उन्होंने कहा कि निदेशालय का आरोप है कि इस मामले में छद्म कंपनियों का इस्तेमाल किया गया परंतु ऐसी कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिदंबरम से संबंधित नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि निदेशालय की प्राथमिकी में चिदंबरम का नाम नहीं था और प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए थे।

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