
सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत ने इस वर्ष 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीएफटी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश टैरिफ दर कोटा योजना के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होता है। डीजीएफटी ने पुष्टि की है कि यह संशोधन आईटीसी (एचएस) कोड के तहत वर्गीकृत कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी पर लागू होता है। यह नियामकीय परिवर्तन घरेलू आपूर्ति को प्रबंधित करने और अगले दो वर्षों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है, “आईटीसी (एचएस) कोड 1701 14 90 और 1701 99 90 के तहत चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, ‘प्रतिबंधित’ से ‘निषिद्ध’ में संशोधित किया जाता है।” समग्र प्रतिबंध के बावजूद, सरकार ने कुछ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और मौजूदा योजनाओं के लिए विशेष छूट प्रदान की है।



