बैंक घोटाला मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के तहत कार्यवाही, नीरव मोदी-मेहुल चोकसी को समन जारी
कोर्ट ने भगोड़ा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पंजाब नेशनल बैंक से 13,400 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में कोर्ट ने कानून के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत समन जारी किया है।
कोर्ट ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को 25 और 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जारी किया गया है। अधिकारियों के कहना है कि ईडी ने इन दोनों भगोड़ो को खिलाफ नए कानून के तहत ही कार्रवाई करने की कोर्ट में अपील की है।
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कोर्ट ने इन दोनों को जे समन जारी किया है उसके मुताबिक इन दोनों को 25 सितंबर और 26 सितंबर में कोर्ट में पेश होना होगा। इनके खिलाफ अब भगोड़ा आर्थिक एक्ट के तहत कानून की कार्यवाही चलेगी।
बता दें कि यह नया कानून प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बुधवार को ही राज्यसभा में पारित किया गया है। इससे पहले यह लोकसभा में पास हो चुका है। इनदोनों के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से 13,400 करोड़ रुपये को घोटाले के मामले में कई जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं।
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