ताजमहल : हॉकरों के व्यापार पर रोक के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
लखनऊ। आगरा के सुप्रसिद्ध ताजमहल के आस-पास के इलाकों हॉकरों को सामान बेचने को लेकर रोक लगा दी गयी थी। जिसकों लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रोक को हटाने की मांग की गयी। जिस पर सुनवाई करते हुए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।
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याचिकाकर्ता संजय राठौर और अन्य हॉकरों ने याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें ताजमहल के पास पांच मीटर के इलाके में व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि कुछ दुकान वाले अधिकारिओं से मिलकर व्यापार कर रहे है।
चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता की खण्डपीठ ने इस मामले सुनवाई करने के बाद संजय राठौर की याचिका खारिज कर दी।
याचिका में मांग की गई थी या तो सामान बेचने वाले वेंडर्स पर भी रोक लगायी जाये या फिर उन्हें भी सामान बेचने की अनुमति प्रदान की जाये।
कोर्ट ने साफ़ करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है तो पहले सम्बन्धित विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करें।
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याचियों का कहना था कि चूंकि ताजमहल पर राज्य सरकार का नियंत्रण है जिसको देखते हुए उनकी मांग पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने याचियों की दलील को सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।