उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दंगा भड़काने का लगा था आरोप

दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार के दिन 9 अक्टूबर तक टाल दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश अमिताभ रावत के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है। इस बात की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के कर्मचारियों ने खालिद के वकीलों को दी है। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप है, जिस दंगे में 53 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। खालिद ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए, कोर्ट से जमानत मांगी थी।

दरअसल उमर खालिद पर दंगे भड़काना, दंगों की साजिश रचना, देश विरोधी भाषण देने के अलावा कई आरोप लगे हुए हैं। उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (यूएपीए) के तहत हुई थी। इससे पहले पुलिस ने दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उमर के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था।

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