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पहलगाम हमले के मामले में हाफिज सईद पर ‘गैर-मौजूदगी में मुकदमा’ चलेगा, एनआईए अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया

जम्मू स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैबा (एलईटीटी) के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है । यह कदम केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी द्वारा अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में सईद का नाम शामिल किए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।

एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 8 जुलाई को यह आदेश पारित किया, जो एजेंसी द्वारा मामले में अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। वैश्विक स्तर पर नामित आतंकवादी सईद पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख के रूप में व्यक्तिगत क्षमता और अन्य दोनों ही तरह से आरोप लगाए गए हैं।

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