‘कंगाली में आटा गीला’ सरकार ने GST में किया बड़ा बदलाव, आज से महंगी हुई ये चीज़ें

पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब पर आज से और बोझ बढ़ने वाला है। आज से कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा।

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद सरकार ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर टैक्स रेट बढ़ाने का फैसला किया तो कई सामानों मिल रहे जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है। आज से यानी 18 जुलाई से ये नए टैक्स रेट लागू कर दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कौनसे हैं वो प्रोडक्ट्स जिनपर पड़ेगा असर।

आज से सरकार ने पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगा दिया है। जबकि आज से पहले इन सारे प्रोडक्ट्स पर केवल 5 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना पड़ता था। यही नहीं, फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी GST की नई दरें लागू होगी। अगर आप नारियल पानी पीने के शौक़ीन हैं तो उसपर भी आपको 12 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

जिन प्रोडक्ट्स पर पहले GST नहीं लगाया जाता था, उनपर भी आज से 5 प्रतिशत का टैक्स लगा दिया गया है। इनमे मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे शामिल है। एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं, अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।

आज से होटलों में रहना भी महंगा हो गया है। एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर अब से 12 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया है। अभी तक इसपर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।

इनके भी बढ़ेंगे दाम

प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर आज से 18 परसेंट जीएसटी देना पड़ेगा। बता दें कि पहले इनपर सिर्फ 12 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।

इनपर मिली कुछ राहत

रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच फीसदी की गई है। वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा जो अभी 18 फीसदी है।

LIVE TV