गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ED ने 8 इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज किया केस

लखनऊ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। इसमें सिंचाई विभाग के 8 इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

केस दर्ज

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस घोटाले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद इसमें जांच शुरू हुई थी। बीते साल 19 जून को पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था।

सीबीआई भी कर रही है जांच

बता दें कि, सीबीआई ने अपनी प्राथमिक कारवाई के तहत प्रमुख सचिव गृह के लिखित पत्र के आधार पर सिंचाई विभाग के 8 अभियंताओं के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली। इन आठों अभियंताओं के खिलाफ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में भी केस दर्ज था।

गौरतलब है कि, सपा सरकार ने गोमती नदी को स्वच्छ करने और उसके तट को लन्दन की थेम्स नदी की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना शुरू की थी। करीब 1513 करोड़ की इस योजना में शुरुआत से ही वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिल रही थी लेकिन, तत्कालीन सपा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

वहीँ सूबे में सरकार बदलते ही वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच शुरू हुई।

न्यायिक जांच समिति ने 16 मई को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पाया गया कि वित्तीय अनियमितता हुई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। इस कमेटी ने 16 जून को दी गई अपनी रिपोर्ट में जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की।

इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 19 जून को अधिशासी अभियंता, शारदा नहर, लखनऊ खंड के अधिशासी अभियंता डॉ अम्बुज द्विवेदी की ओर से गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

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