बड़ी खबर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में मिली जमानत
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने 8.36 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोरेन को 31 जनवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और पार्टी के वफादार तथा राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया था।
मामले की शुरुआत भानु प्रताप प्रसाद नामक व्यक्ति की गिरफ़्तारी से हुई है – जो 2023 में बढ़गैन क्षेत्र का भूमि राजस्व निरीक्षक था और कथित तौर पर एक भूमि-हड़पने वाले सिंडिकेट का हिस्सा था जिसने मूल भूमि अभिलेखों में हेराफेरी की थी। प्रसाद के पास से कई मूल भूमि अभिलेख बरामद किए गए। उसके फ़ोन में 8.36 एकड़ ज़मीन की एक तस्वीर थी जो कथित तौर पर सोरेन के अवैध कब्ज़े में थी। ईडी झारखंड में अवैध खनन, 2009 का मनरेगा घोटाला और रांची में सेना के एक भूखंड की कथित अवैध बिक्री और खरीद समेत कई मामलों की जांच कर रहा था। सेना की जमीन की जांच के दौरान ही बरगाईं सर्किल ऑफिस के तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद का नाम सामने आया। प्रसाद का नाम आखिरकार सोरेन से जुड़ गया।
ईडी ने दावा किया कि प्रसाद एक ऐसे गिरोह का हिस्सा था जो अवैध रूप से, बल प्रयोग के साथ-साथ सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके संपत्ति अर्जित करने में शामिल था। एजेंसी के अनुसार, प्रसाद कई मूल रजिस्टरों का संरक्षक था – जिसे पंजी 2 के नाम से भी जाना जाता है – जिसमें भूमि अभिलेखों (विशेष रूप से स्वामित्व विवरण) में हेराफेरी की गई थी।
ईडी के अनुसार, सोरेन उन लोगों में से हैं जिनके साथ भानु प्रताप ने संपत्तियां हड़पने के लिए “साजिश रची”। एजेंसी ने आरोप लगाया कि भानु प्रताप के मोबाइल फोन पर अवैध रूप से अर्जित/कब्जे वाली संपत्तियों का विवरण मिला है। ईडी ने दावा किया कि जब भानु प्रताप प्रसाद हिरासत में थे, तब उनके फोन का डेटा निकाला गया और नकद लेनदेन, भूमि अधिग्रहण में दूसरों को अवैध लाभ पहुंचाने आदि से संबंधित कई चैट की पहचान की गई।
हालांकि, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने हमेशा आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जमीन पर उनका “गलत तरीके से स्वामित्व होने का आरोप लगाया गया है”। उन्होंने कहा कि यह प्लॉट वास्तव में ‘भुईंहारी’ जमीन थी, जिसे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।