HC: शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर में सख्त कदम न उठाने का निर्देश

एफआईआरनैनीताल। हमारे शहर के बहुत से विश्वविद्यालय है जहां शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान बांट रहे हैं। मगर इनके दस्तावेज कितने सही हैं, या नहीं इसको कौन चेक करेगा? ऐसा ही फर्जी दस्तावेज दून के सावित्री शिक्षा निकेतन हर्रावाला विश्वविद्यालय में बने शिक्षक से शिक्षकों ने दिए थे। जिसे एसआईटी ने उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को चेक किया और उन पर कई सवाल खड़े करते हुए इनको बगैर मान्यता के विश्वविद्यालय से संबंधित बताया था।

फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से शिक्षक बने शिक्षकों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को 13 सितंबर को पत्र भेजकर इनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे।

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हाईकोर्ट ने देहरादून के सावित्री शिक्षा निकेतन हर्रावाला के शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर पर कड़ी कार्रवीई नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक के लिए यह निर्देश दिए हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह, शिक्षक सुनीता सिंह व कौशलेंद्र सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र दिया की गया था। इसमें एसआईटी ने उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर अवाज उठाते हुए इनको बगैर मान्यता के विश्वविद्यालय से संबंधित बताया था।

जांच के बाद अधिवक्ता ने कहा कि प्रमाण पत्र (दस्तावेज) फर्जी नहीं हैं, केवल विश्वविद्यालय को गैर मान्यता वाला बताया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय ने बताया कि एकलपीठ ने मामले में पुलिस को सख्त कदम नहीं उठाने कहा है। इसके साथ ही सरकार और अन्य से उत्तर मांगा है। अगली सुनवाई तक के निर्देश लागू होंगे।

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