वित्त मंत्री ने मासिक जीएसटी पेमेंट फॉर्म में बदलाव पर (industry)उद्योग जगत की मांगी राय

pragya mishra

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को( monthly GST) मासिक जीएसटी पेमेंट फॉर्म में बदलाव का सुझाव देते हुए एक पेपर जारी किया है और कहा गया है कि 15 सितंबर तक उद्योग जगत अपनी टिप्पणी दें।

बता दें कि जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि जीएसटीआर-3बी या मासिक कर भुगतान फॉर्म में बदलाव को हितधारकों के इनपुट और सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को( monthly GST) मासिक जीएसटी पेमेंट फॉर्म में बदलाव का सुझाव देते हुए एक पेपर जारी किया है और कहा गया है कि 15 सितंबर तक उद्योग जगत अपनी टिप्पणी दें। बता दें कि GST परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में एक सिफारिश की थी कि GSTR-3B या मासिक कर पेमेंट फॉर्म में बदलाव को (stakeholders) हितधारकों के इनपुट और सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। जिसके द्वारा आम जनता और बड़े पैमाने पर व्यापार को सूचित किया जाता है कि फॉर्म GSTR-3B में व्यापक परिवर्तन पर एक विस्तृत अवधारणा पत्र अटैच्ड है। व्यापार(trade) / (stakeholders) हितधारकों के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अवधारणा पत्र पर अपने विचार/टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करें। मंत्रालय ने कहा कि नवीनतम 15 सितंबर 2022 तक gstpolicywing-cbic@gov.in पर जाएं ताकि मामले को अंतिम रूप देने में आसानी हो सके।

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