‘पेड न्यूज’ मामले में 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

भारत निर्वाचन आयोगनई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ‘पेड न्यूज’ के मामले में तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ़ नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रवींद्र भट्ट और सुनील गौड़ की युगलपीठ में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। चुनाव में मंत्री मिश्रा के प्रतिद्वंद्वी रहे राजेंद्र भारती ने बताया कि पिछली दो सुनवाई में मिश्रा के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था, गुरुवार को उनके अधिवक्ता विवेक तन्खा ने तथ्य और सबूत न्यायालय के सामने रखते हुए अपना पक्ष रखा। युगलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय कर दी है।

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ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है। पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्योरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर चुनाव के नौ साल बाद 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।

मंत्री मिश्रा आयोग के फैसले के खिलाफ ग्वालियर उच्च न्यायालय गए और एक अन्य याचिका जबलपुर मुख्यपीठ में लगाई थी, लेकिन इन पर सुनवाई से पहले ही भारती ने इस प्रकरण को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की। भारती की अपील पर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित हुआ और एकलपीठ ने आयोग के फैसले को सही पाया।

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इस फैसले के खिलाफ मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां से दिल्ली उच्च न्यायालय को युगलपीठ के जरिए सुनवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही मिश्रा को अंतरिम राहत मिल गई।

मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली थी। नतीजतन, मंत्री विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए थे और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को मत देने का अवसर भी नहीं मिला था।

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