Confirmed : सरकार ने बढ़ाई आधार लिंक कराने की समय सीमा

आधार को लिंकनई दिल्ली। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही बहस पर शुक्रवार को अहम फैसला लिया गया। आधार पर जारी रस्सा कस्सी के बीच मोदी सरकार ने आधार को बैंक खातों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ने पर अंतरिम राहत दे दी है। अब 31 मार्च 2018 तक पैन और आधार को लिंक करवा सकते हैं।

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की डेडलाइन को सरकार अब बढ़ाकर 31 मार्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है।

इस पर वित्त मंत्राल की तरफ से कहा गया कि, बहुत से कारोबारियों ने अभी तक आधार को लिंक नहीं करवाया है। जिसके चलते सरकार लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा रही है।

आधार को लिंक करवाने पर बहस

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख भी बताएगी।

अदालत के यह कहने पर कि संविधान पीठ अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई करेगी, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने संकेत दिया कि आधार के साथ बैंक खातों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी जाएगी।

उन्होंने हालांकि, कहा कि आधार को मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की समय-सीमा को बढ़ाने में कुछ कठिनाइयां हैं।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 131 सेवाओं के संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

मुख्य याचिकाकर्ता व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.बी. सुरेश द्वारा मामले का उल्लेख करने पर अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग संबंधी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।

जस्टिस पुट्टस्वामी और कई अन्य लोगों ने यह कहते हुए आधार कानून की वैधता को चुनौती दी है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

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