केजरावाल को मिली मुंह बंद रखने की सजा, कोर्ट ने दिया ऐसा झटका कि न बता पाएंगे न ही छुपा पाएंगे

मानहानि मामलेनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अरुण जेटली द्वारा मानहानि के मामले पर देरी से जवाब देने पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

मानहानि मामले में लगा जुर्माना

इससे पहले भी हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को केजरीवाल को फटकारा था क्योंकि उन्होंने कोर्ट के खिलाफ पहले सुनवाई किए जाने के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे।

साथ ही इससे पहले 23 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने सीएम से पूछा था कि क्या आपने यह कहकर झूठ बोला था। केजरीवाल ने इस मामले की एक सुनवाई में अपने वकील से वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था।

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अरुण जेटली ने 2015 में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। इसके साथ ही केजरीवाल ने ये आरोप लगाया था कि जेटली ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया रहते हुए अपने 13 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था। जेटली ने इसी आरोप के खिलाफ अरविंद पर 10 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज किया था।

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