
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ परिसर 5 जून तक खाली करने का आदेश दिए जाने के खिलाफ क्लब ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति अवनीश झिंगान के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 26 मई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
सरकार ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) के माध्यम से यह आदेश दिया था कि सफदरजंग रोड स्थित यह जमीन रक्षा ढांचे, शासन संबंधी सुविधाओं और सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरतों के लिए आवश्यक है। क्लब की जनरल कमेटी ने आपात बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की और सदस्यों व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए।



