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बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल की बरी करने के फैसले को पलटा, 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में ठहराया दोषी

गोवा: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहल्का के संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें बरी किया गया था। सजा की मात्रा दोपहर 2:30 बजे सुनाई जाएगी।

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब तहल्का की एक कर्मचारी ने गोवा में आयोजित थिंकफेस्ट कार्यक्रम के दौरान एक होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और अमित जमसांदेकर की खंडपीठ ने तेजपाल को आईपीसी की धारा 376(2)(f), 376(2)(k) के साथ 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने कहा, “हमने फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है और तेजपाल को दोषी ठहराया है।”

यह फैसला कई दिनों की लंबी सुनवाई के बाद आया है। फैसला सुनाए जाने के समय तेजपाल अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जजों से कहा कि वे अब 62 वर्ष के हैं और नरमी बरतने की अपील की।

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