जमानत के बाद सामने आए दलेर शेयर किया वीडियो

मुंबई। मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को पंजाब के पटियाला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 2003 के इस मामले पर कोर्ट ने उन्‍हें बीते दिन फैसला सुनाते हुए दलेर को दोषी करार दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्‍हें जमानत भी मिल गई थी।

मानव तस्करी केस में कोर्ट ने दो साल कैद की सजा और दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में जमानत मिलने के बाद दलेर खुद का बचाव करते और सफाई देते हुए नजर आए हैं। उन्‍हानें सफाई देते सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है।

इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि, ‘मैं जानता हूं कि पूरे विश्व में इस समय जो मुझे प्यार करते हैं, वह सोच रहे होंगे कि जो न्यूज चल रही है कि मैं जेल में चला गया हूं तो ऐसा नहीं है। 14 साल से यह केस चल रहा था. मेन केस जो मेरे भाई हैं उनके नाम पर था। उन पर केस चल रहा था। दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो चुकी है। इसी साल हुई है। तो अब 14 साल बाद आया यह फैसला जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ तो कुछ नहीं है लेकिन यह आपकी छत्रछाया में हुआ है ऐसा कोर्ट मानती है। यह फैसला सुनकर दुख तो बहुत हुआ। पर अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम इसके खिलाफ अपील करेंगे और हमें कोई चिंता नहीं है और मुझे आशा है, जल्द सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।’

बता दें, मेहंदी और उनके भाई ने 1998 और 1999 के दौरान दो बार अमेरिका में शो किए और उस दौरान वह अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप है कि उन्‍होंने कुछ लोगों को अपनी टीम का हिस्‍सा बताकर गैरकानूनी तरीके से विदेश भेज दिया था। इस काम के लिए उन्‍हें काफी पैसा भी मिला था।

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खबरों के मुताबिक, इस दौरान उन्‍होंने अपने ग्रुप के 10 सदस्‍यों को वहां पर गैर कानूनी तरीके से छोड़ दिया था। एक अभिनेत्री के साथ अमेरिकी यात्रा पर गए दलेर ने कथित तौर पर तीन लड़कियों को सैन फ्रांसिस्को छोड़ दिया था। अक्टूबर 1999 में भी दोनों भाई एक बार फिर कुछ अभिनेताओं के साथ अमेरिका गए थे और इस दौरान तीन लड़कों को न्यू जर्सी में छोड़ दिया गया था।

दलेर मेंहदी, उनके भाई शमशेर और अन्य सहयोगियों के खिलाफ पंजाब के बलबेहरा गांव के बक्शीश सिंह की तरफ से की गई शिकायत के बाद पटियाला पुलिस ने केस दर्ज किया था।

 

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