तलाक लेने गया कपल, कोर्ट ने दिया होटल में तीन रातों का ऑफर, बच गई…

नई दिल्ली। हमारे हाथ में और कुछ हो न हो लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिस जब चाहें तोड़ दें। पति-पत्नी का रिश्ता, जिसे कहा जाता है कि यह ऊपर वाला ही तय कर देता है। लेकिन तोड़ने में यही लोग ज्यादा समय नहीं लगाते। हमारे समाज में ऐसी कहानियां आम है। लेकिन इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। तलाक के लिए जब पति-पत्नी कोर्ट पहुंचे तो जज के फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया।

तलाक

ये वास्तविक कहानी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की है। दरअसल, पति और पत्नी को अपने खर्चे पर जज ने होटल में रहने की सलाह दी ताकि दोनों के बीच दूरियां खत्म हो जाएं और तलाक की नौबत फिर से न आ जाए।

गौतम दास और अहना लंबे समय से जानते थे। जानने और समझने के बाद मार्च, 2016 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही खटपट शुरू हुई जो तलाक की नौबत ले आई।

दोनों के परिवार ने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अहना अक्टूबर 2017 में अपने पिता के पास लौट आई। इसके बाद अहना के परिवार ने जनवरी 2018 में ससुर और सास के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी।

पति-पत्नी ने तलाक की अर्जी दी। 16 जनवरी को जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज पार्थ सार्थी ने इन दोनों को सलाह दी को वो अपने विवाद खत्म कर लें और एक साथ रहें।

जज ने विवाद खत्म करने के लिए सलाह दी कि दोनों परिवार से दूर किसी अच्‍छे होटल में 3 दिन साथ रहें और एक दूसरे के साथ अच्‍छा समय बिताएं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।

लेकिन पति-पत्नी ने जज की सलाह ये कहते हुई नहीं मानी कि उनके पास होटल में रहने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर क्या था जज ने कहा कि इसका खर्च वो खुद ही उठाएंगे।

लेकिन इस बीच सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रणजीत गांगुली ने कहा कि वो होटल में रहने का खर्चा देंगे। जज ने पुलिस से कहा कि वो इस दौरान पति-पत्नी को सुरक्षा प्रदान करें। बाद में वकील रणजीत गांगुली ने इन दोनों के लिए बीरभूम में होटल बूक किया।

गांगुली ने कहा कि कोर्ट रुम में आने के समय पति-पत्नी की कई शिकायतें थी। लेकिन वो दोनों यहां से खुशी-खुशी वापस गए। मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था।

मैं अपने जज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैंने दोनों को शॉपिंग भी कराई और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब वो अलग नहीं रहेंगे। दोनों पक्षों के वकील ने जज के फैसले की सराहना की है।

(न्यूज-18 के लिए सुजीत नाथ की रिपोर्ट)

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