अदालत ने लालू यादव समेत 75 लोगों को ठहराया दोषी, डोरांडा मामले में हो सकती है जेल

दिलीप कुमार

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव 13 फरवरी यानी रविवार को रांचि पहुंचे हैं। 15 फरवरी यानी कि मंगलवार को सीबीआई के विशेष कोर्ट में न्यायधीश शशि के समक्ष पेश होना है, जहां सीबीआई कोर्ट लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को अंतिम फैसला सुनाएगी।

आपको बता दें कि आज सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 A/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने सुनाया है। गौरतलब है कि इस मामले में 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट से अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। गौरतलब है कि इस मामले में यदि लालू यादव को तीन साल से कम की सजा होती है तो उन्हें जमानत मिल सकती है, अन्यथा कि स्थिति में उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। इससे पहले चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू यादव को 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सीबाआई की विशेष अदालत में बरी किए गए लोगों में राजेन्द्र पांडे,राम सेवक, ऐनल हक़, साकेत बिहारी लाल, दीना नाथ सहाय, मो. हुसैन, चंचल सिन्हा, रमाशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह और मधु मेहता शामिल हैं। इस मामले में कुल मिलाकर 99 आरोपी शामिल थे। जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

बता दें कि यह मामला लगभग 23 वर्ष पुराना है, वर्ष 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रूपए की अवैध निकासी की गई थी। इस केस में अभियोजन ने 7 अगस्त 2021 को अपनी तरफ से बहस पूरी कर ली थी। कोर्ट ने इस मामले को लेकर 575 गवाहों का बयान दर्ज किया था । बजाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 में से 4 मामलों में सजा हो चुकी है। डोरंडा कोषागार अंतिम मामला था। वहीं जिन मामलों में लालू को सजा सुनाया जा चुका है, उस मामले में लालू यादव अभी फिलहाल जमानत पर हैं।

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