अपने साथ हुए धोखे की शिकायत करना उपभोक्ता का अधिकार
लखनऊ। उपभोक्ता अधिकार के क्या मायने हैं और देश की तरक्की के लिए यह कितना जरूरी है, इस बारे में अधिकतर लोग अनभिज्ञ है। इसी को ध्यान मे रखते हुए स्कार्ड (सोशल कलेक्टिव एक्शन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट) ने एक सेमिनार का आयोजन गोमतीनगर के शीरोज़ हैंगऑउट में किया।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर सेमिनार का आयोजन।
सेमिनार की शुरुआत स्कार्ड के अध्यक्ष विपिन अग्निहोत्री ने की, उन्होंने कहा की उपभोक्ताओं के साथ कदम कदम पर छलावा किया जाता है, लेकिन लोग मामूली से नुकसान की सोच कर शिकायत नहीं करते। ऐसे में जनता के साथ छल और भी बढ़ जाता है।
विपिन ने कहा कभी पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल मिलता है, तो कभी सब्ज़ी बेचने वाला कम तौल जाता है। दूध, घी के प्रोडक्ट्स में कमी रोज़ाना की बात है। वहीं सोने चाँदी के आभूषणों में भी छल किया जाता है। ऐसे मामलों की शिकायतें उपभोक्ता करने से कतरा जाते है, लेकिन छोटे-छोटे मामलों की शिकायत करना उनका अधिकार है।
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पिछले 30 सालों से उपभोक्ताओं के हितो के लिए लड़ रही संस्था भारत ज्योति ने भी सेमिनार में हिस्सा लिया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष विजय आचार्य ने बताया की पहले ही उपभोक्ता जागरूक हो तो विवाद की नौबत नहीं आती है।
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खरीददारी मे अपने साथ धोखाधड़ी की शिकायत विक्रेता से करने पर यदि न्याय नहीं मिलता है तो उपभोक्ता संरक्षण फोरम मे संपर्क कर सकते है।
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