क्लोरीन गैस रिसाव: तीन अधिकारियों को चार्टशीट

क्लोरीन गैसदेहरादून। गैस कंपनियों को गेैस रिसाव का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। गैस लीक से जुड़ा मामला दून से आया है। यहां संस्थान वॉटर वर्क्सी दिलाराम चौक में हुई क्लोरीन गैस लीक की जांच करीब डेढ़ महीने बाद सफल हो गई है। इस मामले में तीन अधिकारोयों को आरोपित ठहराते हुए उनके हाथ में चार्टशीट थमा दी गई है। जांच समिति ने क्लीरीन फिलिंग करने वाली कंपनी के फ़िलिंग करने पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है।

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पिछले माह पूर्व 17 अगस्त की देर रात देहरादून के दिलाराम बाज़ार के करीब जल संस्थान परिसर में क्लोरीन गैस लीक होने से हादसा हो गया था। इसमें कुछ बच्चे व पुलिस कर्मी प्रभावित हुए थे। बच्चे बेहोश हो गए थे। हालांकि उपचार के बाद सभी ठीक हो गए थे। जिस तरह क्लोरीन गैस लीक हुई थी, उससे इस मामले में बड़ा हादसा हो सकता था।

दो अधिकारियों को चेतावनी

इस घटना से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों महाप्रबन्धक (मुख्यालय) नीलिमा गर्ग और अधीक्षण अभियन्ता सुबोध कुमार को चेतावनी पत्र दिया गया है। क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के फौरन बाद मौके पर घटना का निरीक्षण नहीं किया था। इस घटना में पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

इस लीक की जांच के लिए जल संस्थान के महाप्रबंधक एसके गुप्ता ने सुदेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया था जिसमें पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता एनएस बिष्ट और अधिशासी अभियंता इमरान अहमद सदस्य थे। बुधवार को इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें सिलेंडरो में गैस भरने वाली कंपनी मैसर्स कीर्ति कैम (इण्डिया) अलीगढ़ को तत्कालीन प्रभाव से क्लोरीन रिफिलिंग कार्य से रोकने को कहा गया है।

कमेटी ने शासन को अनुरोध किया है कि शासन स्तर पर एक कमेटी का गठन कर अध्ययन किया जाए कि किन-किन स्थानों पर तरल क्लोरीन से क्लोरीनेशन का कार्य किया जाए और इसके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी दुर्घटना न हो। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कमेटी की सिफ़ारिशें मिलने पर पेयजल के विसंक्रमितीकरण का कार्य सोडियम हाइपोक्लोराइट से कराया जाए।

क्लोरीन गैस के सिलेण्डरों के भण्डारण के लिए भी सुरक्षित कार्रवाई की संस्तुति की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मानवता की नजर से क्लोरीन गैस रिसाव से हुए पीड़ितों को जो इस हादसे के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनके इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति जल संस्थान करेगा।

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