
बीते दिन यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अपील की। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, एनआईए और ईडी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों को सीसीटीवी कैमरों से लैस होना चाहिए। वहीं न्यायलय ने अब क इन दफ्तरों में कैमरे न लगने पर अपनी नाराजगी जताई। सरकार को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले में अपने पैर पीछे कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी निर्देश जारी किए। जिसके अनुसार अगले पांच महीनों में देश के सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए तमाम पुलिस थानों में सीसीटीवी लग जाने चाहिए। केंद्र सरकार को तीन हफ्ते और राज्य सरकारों को एक महीने के भीतर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया है। इसको लेकर न्यायलय में अगली सुनवाई होली के बाद की जाएगी।
