सामने आई बैंको की एक और बड़ी मुसीबत, हर महीने खाते से कटेंगे 20 हजार!
नई दिल्ली। जमाखोरी, करचोरी और कालाधन पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने आधार को हथियार बना कर जनता के बीच में जारी किया। शुरुआत में इसे आम नागरिक की पहचान का नाम दिया गया। बाद में इसे बैंक खातों और पैन कार्ड के साथ लिंक करवाया गया। जिससे कर चोरी और जमाखोरी करने वाले सरकार से नज़रे न चुरा पाएं। ऐसे में आधार को लिंक कराने की तारीख भी समाप्ति पर है। वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही सूचना- “नए फैसले के तहत 1 अक्टूबर से सरकार बिना आधार लिंक वाले यूजर्स के बैंक अकाउंट से मंथली 20 हजार रुपए जुर्माने के रूप में काटेगी।”
वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि आधार को लेकर बड़ा फैसला आया है… 30 सितंबर तक आधार लिंक नहीं कराने वाले लोगों के बैंक अकांउट से हर महीने अब 20 हजार रुपया जुर्माने के तौर पर कटेंगे।
24 साल बाद भी फांसी से बच गया अबू सलेम? जानिए क्यों
इसी से जुड़े एक दूसरे मैसेज में कहा जा रहा है कि आधार की सारी डेडलाइन खत्म हो गई हैं। आधार की संस्था UIDAI की ओर से सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है… अब मंथली 20 हजार रुपए कटवाने के लिए तैयार हो जाओ…
दैनिक भाष्कर के मुताबिक़ इस सूचना की तह तक जाने पर जो मामला सामने आया वो बेहद ही चौकाने वाला था।
वायरल मैसेज में दावा आधार बनाने वाली सरकारी संस्था UIDAI से जुड़ा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां इससे जुड़ा एक लिंक मिला।
लिंक के मुताबिक, 1 अक्टूबर से UIDAI बिना आधार एनरोलमेंट सेंटर वाले बैंकों पर 20 हजार रुपए मंथली का फाइन लगाएगी।
बैंकों को अपनी हर 10 में से 1 ब्रांच में ये सेंटर 30 सितंबर तक खोलने ही होंगे। वरना बिना आधार एनरोलमेंट सेंटर वाली ब्रांच 1 अक्टूबर से फाइन देने को तैयार रहें।
दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे
वहीं इस मामले में UIDAI के सीईओ अजय भूषण का कहना है कि इस मामले में सभी बैंको को नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। आख़िरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है।
उन्होंने यह भी साफ़ किया कि यूजर्स के एकाउंट से कोई भी जुर्माना वसूलने की बात नहीं है। इस मामले में बैंको की ब्रांच से जुर्माना वसूला जाएगा।
देखें वीडियो :-