बेबी किन्नर हत्याकांड में ड्राइवर सुरेश-सारिका दोषी करार

बेबी किन्न हत्याकांडदेहरादून। क्राइम की इस दुनिया में कई साल पुराने हत्याकांड से जुड़े मामलों की सुनवाई आजतक अदालतों में चल रही है। हमारी देश की जनता को सिर्फ इंतजार रहता है कि अदालत कब किसी नतीजे पर पहुंचेगी और हक में फैसला देगी। इसी तरह प्रेमनगर में रहने वाली बेबी नाम की किन्नर हत्याकांड में एडीजे तृतीय अजय चौधरी की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाया है। जिसमें बेबी किन्नर का ड्राइवर सुरेश और उसकी साथी किन्नर सारिका शामिल हैं। जिनको अदालत शनिवार (23 सितंबर) को सजा सुनाएगी।

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वर्ष 2007 में कैन्ट थाना क्षेत्र में हुए बेबी किन्नर हत्याकांड में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी साबित किया है। हत्या के बाद शव को घर के गैराज में गाड़ दिया गया था। शव और लूटे गए गहनों को आरोपितों की दी गयी जानकारी के तहत बरामद किया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। जिनमें चार पुलिसकर्मी, चार पब्लिक के गवाह और एक डॉक्टर शामिल रहे। दोनों आरोपियों को अदालत शनिवार (23 सितंबर) को सजा सुनाएगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने अदालत को बताया कि 24 मई 2007 को प्रेमनगर में रहने वाली बेबी नाम की किन्नर के ड्राइवर सुरेश और उसकी साथी किन्नर सारिका ने पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी थी।पुलिस को बताया कि बेबी किन्नर एक माह पहले पंजाब घूमने गई थी। तब से वापस नहीं आई और न ही उसका कोई पता चल रहा है।

पुलिस मामले की छानबीन शुरूकरने ही वाली थी कि एक अन्य किन्नर रजनी पुलिस के पास पहुंची।उसने पुलिस के सामने संदेह जताया कि सुरेश और किन्नर सारिका ने ही बेबी किन्नर की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 11 मार्च को बेबी किन्नर की हत्या कर दी थी। शव को प्रेमनगर स्थित उसके आवास के गैराज में गड्डा खोदकर दबा दिया था।

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आरोपितों ने गहनों की लूट के लिए बेबी किन्नर की हत्या करना बताया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने गैराज से बेबी किन्नर के शव के साथ ही लूटे गए एक किलो सोने के गहने और दो किलो चांदी के जेवर बरामद किए। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुरेश और सारिका को बेबी किन्नर की हत्या, साक्ष्य छिपाने और लूट का दोषी पाया।

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