ATM से पैसा न निकलने पर अब बैंकों को देना होगा हर दिन 100 रूपये का जुर्माना

एटीएम पर अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि खाते में बैलेंस होने के बावजूद पैसा नहीं निकलता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल को पिछले वित्त वर्ष में करीब 16 हजार ऐसी शिकायतें मिली थीं।

हालांकि आरबीआई ने ग्राहकों को शिकायतों को देखते हुए 1 जुलाई, 2011 को एक नियम बनाया था, जिससे ज्यादार लोग बेखबर हैं। इस नियम के अनुसार बैंकों को हर्जाने के तौर पर रोजाना 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

ATM से पैसा न निकलने पर अब बैंकों को देना होगा हर दिन 100 रूपये का जुर्माना

आरबीआई कहता है कि अगर एटीएम पर किसी कारण से पैसा नहीं निकलता है और खाते से पैसा डेबिट होने का संदेश ग्राहक को मिलता है तो फिर वो कार्ड जारी करने वाले बैंक को 30 दिन के भीतर शिकायत करें।
हालांकि बैंक को एक हफ्ते के अंदर पैसा वापस खाते में क्रेडिट करना होगा। एक हफ्ते के बाद प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से बैंक पर जुर्माना लगेगा।
आरबीआई का यह नियम सभी तरह के एटीएम पर लागू है। इसमें बैंक के एटीएम, अन्य बैंकों के एटीएम और व्हाईट लेबल एटीएम पर लागू है।

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नियम के अनुसार समय से शिकायत का निपटान न होने पर ग्राहक बैंक का जवाब पाने से 30 दिनों के भीतर बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकता है। वह उस स्थिति में भी ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकता है अगर वह बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या बैंक उसे जवाब नहीं देता है।
बैंकों को नियम के अनुसार एटीएम में शिकायत के लिए अधिकारी का नाम और फोन नंबर बताना होगा। इसके अलावा बैंकों को टोलफ्री अथवा हेल्प डेस्क नंबर का भी डिस्पले करना होगा।
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