
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश दोहरी नागरिकता के आरोप पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
निचली अदालत ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने पुलिस को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की जांच करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई जरूरी है।
मामला तब सामने आया जब बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जो भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज और ईमेल भी पेश किए।
अब पुलिस को इस मामले की जांच करनी होगी और जरूरी कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।


