साल के अंत तक लागू होगा गर्भपात पर नया कानून, जानें क्या होगा बदलाव

डबलिन। आयरलैंड सरकार ने सोमवार को नए गर्भपात कानून के विधेयक पर परामर्श शुरू किया। इससे पहले शुक्रवार को करवाए गए जनमत संग्रह में देश में गर्भपात पर मौजूदा प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला लिया गया।

गर्भपात

समाचार एजेंसी ‘सिन्हुआ’ के मुताबिक, नये गर्भपात कानून का मसौदा तैयार करने में प्रमुख के तौर पर सरकार द्वारा अधिकृत आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री सिमॉन हैरिस ने मीडिया को बताया कि वह सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारियों से परामर्श करेंगे उसके बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे। फिर इसी सप्ताह विपक्षी दलों की सलाह भी ली जाएगी।

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जनमत संग्रह का समर्थन करने वाले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वरदकार ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं और अन्य तकनीकी मसलों के कारण गर्भपात पर नया कानून इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है।

हालांकि जनमत संग्रह के पक्ष में मतदान करने वालों ने सरकार से गर्भपात पर नया कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाने में तेजी लाने का आग्रह किया है।

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आयरलैंड में आठवें संशोधन को बदलने के लिए नया कानून लागू होने से पहले अभी गर्भपात अवैध है।

आयरलैंड में शुक्रवार को आठवें संशोधन पर जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें करीब दो तिहाई मतदाताओं ने संशोधन को वापस लेने के पक्ष में मतदान किया।

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