दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘आप’ को दिया एक और मौका, 20 विधायकों की सदस्यता बहाल

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है. चुनाव आयोग ने ‘आप’ के 20 विधायकों की सदस्यता 19 जनवरी को रद्द की थी.

आम आदमी पार्टी

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने यह फैसला दिया है. 28 फरवरी को चुनाव आयोग और विधायकों की ओर से बहस पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत

कोर्ट में विधायकों ने दलील दी थी कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है. आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया. हालांकि, चुनाव आयोग ने इससे इनकार किया था.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर ख़ुशी जताई है. उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई भी दी है.

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फैसले पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय में जश्न का माहौल है. वहीं, इस फैसले पर चुनाव आयोग ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है. चुनाव आयोग का कहना है कि वो इसका आकलन करेगा.

इन विधायकों की गई थी सदस्यता

  1. जरनैल सिंह, तिलक नगर

 

  1. नरेश यादव, महरौली

 

  1. अल्का लांबा, चांदनी चौक

 

  1. प्रवीण कुमार, जंगपुरा

 

  1. राजेश ऋषि, जनकपुरी

 

  1. राजेश गुप्ता, वजीरपुर

 

  1. मदन लाल, कस्तूरबा नगर

 

  1. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

 

  1. अवतार सिंह, कालकाजी

 

  1. शरद चौहान, नरेला

 

  1. सरिता सिंह, रोहताश नगर

 

  1. संजीव झा, बुराड़ी

 

  1. सोम दत्त, सदर बाजार

 

  1. शिव चरण गोयल, मोती नगर

 

  1. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर

 

  1. मनोज कुमार, कोंडली

 

  1. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर

 

  1. सुखबीर दलाल, मुंडका

 

  1. कैलाश गहलोत, नजफगढ़

 

  1. आदर्श शास्त्री, द्वारका

पहले यह मामला 21 विधायकों का था, लेकिन राजौरी गार्डन से आप विधायक जरनैल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जिसके चलते इनकी संख्या 20 हो गई थी.

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