
देहरादून। नोटबंदी के फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने स्वच्छता अभियान दो साल पहले ही शुरू कर दिया था। आज नए नोट पर भी इसका लोगो दिया गया है। वहीं पीएम मोदी के इस अभियान को सलाम करते हुए यहाँ की राज्य सरकार ने इसे एक कदम और आगे बधा दिया है। अब यहाँ किसी ने भी सड़क पर किसी भी तरह की गंदगी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें इस नियम के तहत सड़क पर थूकना भी बैन है, साथ ही कार्रवाई का प्रावधान भी बना दिया गया है।
सड़क पर थूकना भी बैन
जी हां। कहीं भी थूक देना और कूड़ा फेंक देना आदमी की सामान्य आदत सी होने लगी है। यहां तक कि ऑफिस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज और प्लेटफार्म पर तो अक्सर लोग थूक देते हैं।
पान, गुटखा और तंबाकू खाने वाले तो थूकने के स्थान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं भी कूड़ा फेंक देने की आदत के शिकार रहते हैं।
चलती गाड़ी से सड़क पर कूड़ा डालना अपनी गली मुहल्ले में ही कुछ लोग घर का कूड़ा-गंदा कचरा भी डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करने वालों की अब खैर नहीं।
ख़बरों के मुताबिक़ राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध कानून बना दिया है। इस बिल को राज्य सरकार ने गैरसेंण में हुए सत्र में पास किया था।
अब राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका कुछ दिन में गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं नए कानून के कुछ प्रावधानों पर।
इस प्रावधान के तहत- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा रखना, फेंकना और फैलाना होगा प्रतिबंधित सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य पदार्थ फैलाना, गंदा लिक्विड फैलाना प्रतिबंधित रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि को ऐसे जमा ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों के खाली डिब्बे, बोतल आदि फैलाना होगा प्रतिबंधित बिना पूर्व अनुमति के सड़क पर नहीं गिरा पाएंगे रेत, बजरी अन्य भवन सामग्री भवन निर्माण सामग्री डालकर सड़क बंद नहीं कर पाएंगे, बिना पूर्व अनुमति के सड़क पर खटारा वाहन, गंदी टंकी, सीमेंट मिक्सर जैसे वाहन नहीं खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, गुटखा या तंबाकू खाकर थूकना होगा अपराध होगा।