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दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को थप्पड़ मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस और उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को उस घटना के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें सड़क निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर एक आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यकर्ता साहिब सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र जांच और अपने तथा अपने परिवार के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। सिंह ने दावा किया कि भाजपा मंत्री के साथ हुई झड़प के बाद उन्हें कई धमकियां और डराने-धमकाने वाले संदेश मिले थे।

याचिका के अनुसार, प्रवेश वर्मा और उनके कुछ साथियों ने वीडियो शूट के दौरान साहिब सिंह का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा गया, गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि साहिब सिंह का मोबाइल फोन, जिसमें घटना की रिकॉर्डिंग थी, जबरन छीन लिया गया और तोड़ दिया गया। यह घटना 27 सितंबर को उस समय घटिया सामग्री के आरोपों के मद्देनजर हुई जब सिंह विधायक जरनैल सिंह के साथ पश्चिमी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने न्यायिक निगरानी में एक पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच की मांग की है। याचिका में घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संरक्षित करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। इससे पहले साहिब सिंह ने विकासपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) के तहत एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि, याचिका में कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट में उनके सभी आरोपों को शामिल नहीं किया गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

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