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दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पांच एफआईआर दर्ज की हैं

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सीजेपी के “चलो संसद” मार्च के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पांच एफआईआर दर्ज की हैं । सीजेपी का संसद मार्च हिंसक हो गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया, सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस घटना में कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और अन्य पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई हैं और संभवतः और भी मामले दर्ज किए जाएंगे।

संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि हिंसा की साजिश रचने के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं। सरकारी कामकाज में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, शस्त्र अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम (पीडीपीपी अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

धारा 223(बी) बीएनएस: लोक सेवक द्वारा वैध आदेश की अवज्ञा या सार्वजनिक कार्य में बाधा डालने से संबंधित प्रावधान

धारा 221 बीएनएस: लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन में बाधा डालना या उसे प्रभावित करना।

धारा 132 बीएनएस: लोक सेवक पर हमला करना या उसके विरुद्ध बल का प्रयोग करना।

धारा 121(1) बीएनएस: गैरकानूनी सभा या हिंसक भीड़ से संबंधित अपराध।

धारा 189(3), 190, 191(2), 191(3), 192 बीएनएस: दंगा, गैरकानूनी सभा, हिंसा

धारा 324(5) बीएनएस: सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित प्रावधान

धारा 109(1) बीएनएस: हत्या के प्रयास या गंभीर हिंसक कृत्य से संबंधित प्रावधान (यदि परिस्थितियाँ लागू हों)

धारा 125 बीएनएस: मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य

धारा 3(5) बीएनएस: किसी सामान्य उद्देश्य या इरादे से संयुक्त रूप से अपराध करना

धारा 61(2) बीएनएस: आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित प्रावधान

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1AB)

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