
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को मंगलवार को देवघर चारा घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सीबीआई की याचिका पर भी कोई आदेश देने से मना कर दिया। न्यायालय ने उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की और उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ यादव की अपील की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जमानत रद्द करने की अपील खारिज कर दी और लालू यादव को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।




