कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा में इंटरनेट पर बड़ा एक्शन, इन चीज़ों पर लगाईं गई रोक

31 जुलाई को नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में पुलिस द्वारा कांग्रेस विधायक मम्मन खान को गिरफ्तार करने के बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नूंह में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया।

31 जुलाई को नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में कांग्रेस विधायक मम्मन खान की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को दो दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “यह आदेश हरियाणा राज्य में जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और 15 सितंबर (10.00) से 16 सितंबर (रात 11.59 बजे तक) लागू होगा।”

“उपायुक्त, नूंह ने 14 सितंबर को अपने अनुरोध के माध्यम से मेरे संज्ञान में यह लाया है कि जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति और शांति में गड़बड़ी पैदा होने की आशंका है।अगले आदेश तक नूंह में धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों को “शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए” शुक्रवार की नमाज घर पर ही अदा करने के लिए कहा गया है। अगस्त में नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी बनाए गए हरियाणा कांग्रेस विधायक मम्मन खान को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

हरियाणा पुलिस के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की यात्रा के बाद हुई हिंसा में उसकी संलिप्तता के “पर्याप्त सबूत” थे।मम्मन ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन हिंसा भड़की थी उस दिन वह नूंह में मौजूद भी नहीं थे।

हालाँकि, हरियाणा पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि कांग्रेस नेता को “सबूतों के उचित मूल्यांकन” के बाद आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस के पास उनके मामले का समर्थन करने के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं। मम्मन को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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