पैन कॉर्ड को आधार कॉर्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि है नजदीक, जल्द कर लें यह काम

दिलीप कुमार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया है, इस बार विभाग ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि पैन को आधार से लिंक कराना बेहद अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय के भीतर आधार और पैन लिंक नहीं कराया जाता, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आयकर विभाग विचार करेगा कि व्यक्ति ने पैन जमा नहीं किया और इसलिए इसके परिणाम भुगतने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें क्योंकि PAN को आधार से जोड़ने की प्रक्रिय जल्द ही बंद हो जाएगी। PAN को आधार से जोड़ने की अंतिम तीथि 31 मार्च रखी गई है। सरकारी निर्देशानुसार सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च से पहले अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है।

आप स्वंय जांच सकते हैं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं, आप सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक साइट – www.incometax.gov.in पर जाएं। उसके बाद वहां, आपको ‘लिंक आधार स्थिति’ की जांच करने का विकल्प मिलेगा। जैसे ही आप उस विकल्प पर पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा। विवरण भरने वाली प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद लिंक आधार के स्टेटस पर पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार-पैन की स्टेटस पेज पर प्रदर्शित होगी।

अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे दो तरीकों से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। आप आयकर पोर्टल में लॉग इन किए बिना या केवल नेट बैंकिंग के जरिये अपने खाते में लॉग इन करके आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरे जरुरी विवरणों के साथ अपने पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।

इन सब तरीकों के अलांवा SMS के माध्यम से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी लिंक कर सकते हैं। लिंक करने की प्रक्रिया आपके पंजीकृत फोन नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजकर शुरू की जा सकती है।

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