
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) की मौत मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा चार्जशीट दाख़िल की गई है। चार्जशीट IPC की धारा 306 और 120 B के तहत दाख़िल की गई चार्जशीट में महंत नरेंद्र गिरी (Narendra Giri) की मौत को सुसाइड माना गया है, और उनकी हत्या की आशंका गलत साबित हुई।

सुसाइड नोट पर मौजूद हैंडराइटिंग को CFL द्वारा जाँच कराकर यह कन्फ़र्म किया गया है की सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) ने ही लिखा था और अपनी मौत से पहले वीडियो भी उन्होंने ही बनाया था। चार्जशीट में तीनों आरोपियों, आनंद गिरि (Anand Giri), आद्या प्रसाद तिवारी (Adya Prasad Tiwari) और संदीप तिवारी (Sandeep Tiwari) को सुनियोजित साज़िश के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। CBI ने बताया कि ‘अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ विवेचना अभी प्रचलित है। CBI की ओर से दाख़िल की गई ये फ़र्स्ट चार्जशीट है।’ मामले में जाँच पूरी होने के बाद CBI द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाख़िल हो सकती है।

मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri) ने अपने दो सेवादारों से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने उनसे यह पूछा था की फ़ोटो और वीडियो में चेहरा बदल कर ग़लत वीडियो बनाया जा सकता है क्या?
पैरोकार के ज़रिए CJM कोर्ट ने आनंद गिरि (Anand Giri) को भी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी और कोर्ट ने 25 नवंबर तक तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है।
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