MP: CBI अदालत का व्यापम घोटाला केस पर बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को हुई सजा

मध्यप्रदेश (MP) में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित व्यापम घोटाला मामले में सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। CBI अदालत ने बुधवार के दिन 3 उम्मीदवार सहित चार आरोपियों को सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपियों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई मामलों के विशेष जज ने पुष्पेंद्र सिंह जादों, ओके यादव,मनोज सिंह कुशवाहा और श्रीनिवास सिंघल को इस मामले में दोषी पाया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर पुलिस ने 2013 में 2001 की पीएमटी प्रवेश से जुड़े केस में 20 नकली उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों से पूछताछ के दौरान जगदीश सागर का नाम घोटाले के मुखिया के रूप में सामने आया जो एक संगठित रैकेट के माध्यम से इस घोटाले को अंजाम दे रहा था। CBI ने 2012 में किए गए एक पूर्व-चिकित्सा परीक्षण के संबंध में 73 के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

आपको बता दें कि व्यापम घोटाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ा प्रवेश एवं भर्ती घोटाला है जिस के पीछे कई नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यवसायियों का हाथ था। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अथवा व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मण्डल) राज्य में कई प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार द्वारा गठित एक स्व-वित्तपोषित और स्वायत्त निकाय है।

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