आज से बदल गए हैं ये नियम, जानिए इनसे आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर

देश में 1 सितंबर से कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जो आम उपभोक्ताओं से लेकर वेतनभोगियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। कारोबारियों के लिए भी जीएसटी रिटर्न समेत कई नियम बदल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आधार और पीएफ खाते को लिंक होना आज से अनिवार्य हो गया है। जानिए वो कौनसे ऐसे नए नियम हैं जिनसे आपके जीवन में पड़ेगा असर-

LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम

जुलाई और अगस्त के महीनों में लगातार 25-25 रुपये की बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं को सितंबर में भी झटका लग चुका है। महीने के पहले दिन से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 पैसे रुपये प्रति सिलिंडर का इजाफा हो चुका है।

आधार-यूएएन लिंकिंग अनिवार्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी, जिनका आधार नंबर और पीएफ का यूनीवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक हुआ होगा। ईपीएफओ ने कहा है कि यूएएन (UAN) को आधार को लिंक कराना अंशधारकों के लिए अनिवार्य है। अन्यथा पीएफ खाताधारकों को अकाउंट में पीएफ राशि हस्तांतरित होने के अलावा, एडवांस निकालने जैसी कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। ऐसे में न तो कर्मचारियों और ना ही कंपनियों का पीएफ योगदान खाते में जाएगा।

PNB ग्राहकों के लिए बुरी खबर

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की थी, जो आज से लागू हो रही थी। बैंक के पुराने और नए ग्राहकों को अब उनके सेविंग्स अकाउंट पर 2.90% ही ब्याज मिलेगा। पहले यह 3% था।

जीएसटी आर-1

जिन कारोबारियों ने पिछले दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे एक सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पायेंगे। केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

नए वाहनों के लिए बंपर टू बंपर इंश्योरेंस

देश में 1 सितंबर जो भी नया वाहन बेचा जाएगा, उस पर बंपर टू बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने इस बाबत एक आदेश पारित किया है। यह ड्राइवर, यात्री और वाहन मालिक का 5 साल का बीमा अनिवार्य होने के अतिरिक्त होगा। इससे वाहन बीमा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है।

SBI ने पैन लिंक किया अनिवार्य

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक बड़ी राशि के लेनदेन में दिक्कत आ सकती है, अगर वो अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आधार और पैन को लिंक कराना आवश्यक होगा। हालांकि अब इसकी समयसीमा 30 सितंबर तक स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है। ऐसे में अगर आप 50 हजार या उससे ज्यादा राशि के लेनदेन एसबीआई खाते से करते हैं तो बिना लिंकिंग के ये संभव नहीं हो पाएगा।

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