
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू आगामी 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई है। नए आदेश के मुताबिक, राज्य में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया है।

बता दें कि प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से रात नौ बजे तक खुले है। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पॉ व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।