अर्नब को नही मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत हुई खारिज

अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के मामले की सुनवाई आज यानी सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) में हुई। जिसमें अर्नब को कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार की राहत नही मिली है। अर्नब के पक्ष से दायर की गई अंतरिम जमानत (Interim Relief) को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अर्नब समेत अन्य दो लोग 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद हैं।

कोर्ट के इस फैसले के बाद जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कार्णिक ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस माममें को लेकर सेशन कोर्ट (Session Court) में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। जस्टिस ने बताया कि सेशन कोर्ट में आवेदन के 4 दिन के अंदर ही फैसला सुनाया जा सकता है।

आपको बता दें कि अर्नब समेत अन्य दो आरोपियों ने अपनी अंतिरम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं आज सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए सेशन कोर्ट जा सकते हैं जिसमें उन पर किसी भी तरह की रोक नही है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी के अलावा अन्य दो फिरोज शेख और नितीश सरदा शामिल हैं। इन सभी के द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट की सुनवाई जारी है।

बताया जा रहा है कि अर्नब को महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पहले अर्नब को अलीबाग जेल के लिए स्कूल में बनाए गए कोरोना केंद्र में रखा गया था वहीं रविवार को उन्हें तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि अर्नब अपनी न्यायिक गिरफ्तारी के बाद भी अपना फोन इस्तेमाल कर रहे थे जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेजने का फैसला लिया गया।

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