राइफल के दम पर ‘लाठी सिंह’ ने पट्टाधारक से मांगी 10 लाख की रंगदारी
रिपोर्ट- विशाल सिंह
गोंडा। पट्टाधारक से रंगदारी मांगी गयी और जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। गोण्डा में हिस्ट्रीशीटर द्वारा पट्टाधारक से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पट्टाधारक की ओर से तहरीर देकर उमरी बेगमगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है।
पट्टाधारक वीरेंद्र बहादुर सिंह की ओर से थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि वीरेंद्र बहादुर सिंह निदेशक एपीएम माइनिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट कंपनी लिमिटेड रोहिणी दिल्ली का साधारण बालू खनन कार्य के लिए पट्टा है जो गाटा संख्या 2018, 2083 क्षेत्रफल 10.175 हेक्टेयर, ग्राम परास पट्टी मझवार, तहसील तरबगंज जनपद गोंडा में है।
हिस्ट्रीशीटर ने पट्टाधारक को धमकी देते हुए कहा कि हम तुम सब लोगों को गोली मार देंगे। हिस्ट्रीशीटर देवेंद्र सिंह उर्फ लाठी सिंह पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। बताया गया कि शनिवार सुबह साढ़े सात बजे देवेंद्र सिंह उर्फ लाठी सिंह और बलवीर सिंह एवं पांच – छह अज्ञात लोग राइफल व पिस्टल के साथ हमारे कार्य स्थल पर आए और हमारे कर्मचारियों को जान से माने की धमकी दी और हम लोगों को गाली एवं अपशब्द कहे और असलहा निकाल कर तुरंत प्रभाव से हमारा खनन का कार्य बंद करा दिए।
कर्मचारियों से कहा कि अगर आज के बाद यहां पर खनन का कार्य हुआ तो हम लोग तुम सब लोगों को गोली मार देंगे साथ ही लाइसेंसी हथियार छीनने का प्रयास किया। कर्मचारियों से यह भी कहा कि अपने मालिकों को बोल देना कि अगर शनिवार शाम तक दस लाख रुपए नहीं पहुंचे तो हम उनके पूरे परिवार को घर में घुसकर गोली मार देंगे।
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यह भी धमकी दी कि यदि आज के बाद यहां पर खनन का कार्य नहीं रूका तो हम अपने राजनीतिक प्रभाव से तुम्हारे कंपनी के ऊपर अवैध खनन का मुकदमा दर्ज करवा के पट्टा निरस्त करवा देंगे। वहीं वापस जाते समय इन लोगों द्वारा हमारे गनमैन का लाइसेंसी हथियार छीनने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 147, 148 व धारा 504 और 386 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।