INX मामला में चिदंबरम को अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक लगी रोक
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत को 28 सितंबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति अशोक पाठक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने के लिए कहा है।
इससे पहले 25 जुलाई को अदालत ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक रोक लगा दी थी और उन्हें बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने का आदेश दिया था।
सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था।
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कार्ति को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी।
इस मामले में ईडी ने कार्ति के चार्टर अकाउंटेंड एस भास्कररमन को भी गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।