कट गया बैलेंस पर नहीं निकला एटीएम से पैसा, अब मिलेगा मुआवजा

एटीएमनई दिल्ली। जब हम ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसे कट जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। मतलब की खाते से पैसे कट तो जाते है लेकिन पैसे निकलते नहीं हैं। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति में आप फंस भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले में अब बैंक आपको रोजाना 100 रु. का मुआवजा देगा।

दरअसल आरबीआई ने इस मामले में एक नियम बनाया हुआ है। नियम के मुताबिक, जितने दिन में पैसे आएंगे उतने दिन के हिसाब बैंक आपको रोजाना मुआवजे के तौर पर 100 रुपए अतिरिक्त देगा।

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जानिए कैसे-

एक बैंक कस्टमर के तौर पर आपको अपना डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास इसकी शिकायत करनी चाहिए। आपका ट्रांजैक्शन चाहे अपने बैंक के एटीएम पर फेल हुआ हो या दूसरे बैंक के एटीएम पर, आप अपने बैंक से शिकायत कर अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। साथ ही, उस पर मुआवजा भी ले सकते हैं।

बता दें कि आरबीआई ने आपके पैसे लौटाने के लिए एक समय सीमा भी तय कर रखी है। मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात वर्किंग डेज के भीतर बैंक को उस कस्टमर के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे।  मई 2011 के इस निर्देश के पहले यह अवधि 12 दिन थी।

नियम के मुताबिक, अगर बैंक शिकायत मिलने के सात वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक के पैसे लौटाने में असमर्थ रहता है तो उसे हर दिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा। यानी, अगर वक्त पर आपका पैसा नहीं लौटे तो आप बैंक से जुर्माना वसूलने के अधिकारी हैं।

यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि जुर्माना वसूलने का अधिकार आपको तभी मिलता है जब आप एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन के 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज कर देते हैं। अगर आपने एटीएम से असफल लेनदेन के बाद अकाउंट में पैसे नहीं लौटने की शिकायत 30 दिन के बाद करेंगे तो आप जुर्माने का दावा नहीं ठोक सकते।

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