हिजबुल प्रमुख सलाहुद्दीन के बेटे ने कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका
नई दिल्ली। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद ने सोमवार को यहां एक अदालत में जमानत याचिका दायर की। शाहिद को छह साल पुराने आतंकी वित्त पोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिला न्यायाधीश पूनम बंबा ने बंद कमरे की सुनवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से उसकी जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की है।
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अदालत ने साथ ही उसकी न्यायिक हिरासत को 22 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया।
शाहिद (42) जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक कर्मचारी है। उसे 24 अक्टूबर को एनआईए मुख्यालय पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी दौरान गिरफ्तार किया गया था।
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एजेंसी का आरोप है कि शाहिद ने अपने पिता सलाहुद्दीन के निर्देश पर एजाज भट्ट से राशि ली थी। एजाज भट्ट श्रीनगर का निवासी है, जो अब सऊदी अरब में रहता है और हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है। सलाहुद्दीन फरार चल रहा है।
एनआईए ने कहा कि शाहिद व भट एक दूसरे से टेलीफोन से संपर्क में थे, जिसके जरिए वे पैसे के स्थानांतरण कोड को प्राप्त करते थे। इस पैसे का इस्तेमाल जम्मू एवं कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी गविविधियों को वित्त पोषण में होना था।