लीज पर दिए गए वाहनों को राहत, 65 फीसदी लगेगा जीएसटी
नई दिल्ली। वाहन खरीद कर उसे लीज पर देने वालों को राहत प्रदान करते हुए जीएसटी परिषद ने फैसला किया है कि 1 जुलाई से पहले खरीदे गए वाहन जिन्हें लीज पर दिया गया है, उन्हें कुल जीएसटी (मुआवजा सेस सहित) का 65 फीसदी ही कर चुकाना होगा।
एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वाहनों की बिक्री, जिसने 1 जुलाई से पहले वाहनों की खरीद की है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या ऐसे मोटर वाहनों पर भुगतान किए गए किसी अन्य कर का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, उस पर जीएसटी दर का 65 फीसदी लागू होगा (मुआवजा सेस समेत)।
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वित्त मंत्री ने एक बयान में कहा कि यह दरें तीन सालों के लिए लागू होंगी और 1 जुलाई से प्रभावी रहेंगी।
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इसमें कहा गया कि इससे संबंधित नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।