हाईकोर्ट के आदेश के बाद बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर चला बुलडोजर
मेरठ। बाबा जय गुरु देव आश्रम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ‘यूपीएसआईडीसी’ की जमीन पर अवैध कब्ज़े करने के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत मथुरा में स्थित आश्रम प्रचारक संस्था के द्वारा किये गए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था द्वारा यूपीएसआईडीसी की जमीन कब्ज़ा करने मामला लम्बे समय से चल रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने यूपीएसआईडीसी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अवैध कब्ज़ा हटाने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि आश्रम के द्वारा कब्ज़ा दिल्ली आगरा हाइवे पर यूपीएसआईडीसी की बेहद कीमती जमीन पर किया गया था। जिसको लेकर राजेंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
जिसमें याचिकर्ता द्वारा यूपीएसआईडीसी की ज़मीन को बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था से मुक्त करने की मांग की गई थी।
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बुलडोज़र अपर जिला अधिकारी वित्त और एसपी सिटी श्रवण कुमार के नेतृत्व में चलाया गया।
बता दें बाबा जय गुरु देव आश्रम प्रचारक संस्था द्वारा करीब 164 बीघा जमीन पर अवैध कब्ज़ा किया गया था।
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