घूस लेता पकड़ा गया आयकर अफसर, दस साल का कारावास

कारावास की सजादेहरादून। पांच लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए आयकर अधिकारी को सीबीआई की विशेष अदालत ने दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पकड़े जाने के बाद से दोषी अधिकारी निलंबित चल रहा था।

29 मई 2014 को सीबीआई ने रुद्रपुर से आयकर अधिकारी अरुण कुमार रंजन को पांच लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद केस की सुनवाई दून स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में शुरू हुई। सीबीआई की ओर से 14 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने सिर्फपांच गवाह पेश किए।

अभियोजन पक्ष ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार संगल को बताया कि रुद्रपुर के जगतार सिंह ने 28 मई 2014 को सीबीआई से अपनी शिकायत में कहा था कि उसने अपनी जमीन बेचने के बाद रकम खाते में जमा कराई।

इसके बाद वर्ष 2011 से 2014 तक का आयकर विवरण एक साथ जमा किया। रुद्रपुर में उस दौरान तैनात आईटीओ अरुण कुमार रंजन ने उन्हें बार-बार कार्रवाई के नोटिस भेजने के साथ ही इसके निस्तारण को 12 लाख रुपये की घूस मांगी।

इसके बाद जगतार ने पहली किस्त के रूप में पांच लाख रुपये देने की बात कह सीबीआई से शिकायत कर दी। 29 मई को सीबीआई ने जाल बिछाकर रंजन को रिश्वत लेते पकड़ लिया। कोर्ट ने आरोपी रंजन को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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