चचेरी बहन को कमरे में बुलाकर किया छेड़छाड़, जाना पड़ा जेल

चचेरी बहनदेहरादून। विशेष न्यायाधीश पोक्सो की कोर्ट ने तीन साल पहले डोईवाला क्षेत्र में नाबालिग चचेरी बहन से लज्जाभंग का प्रयास करने वाले चचेरे भाई को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न दिए जाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सरकारी वकील जया ठाकुर ने बताया कि 25 जनवरी 2014 को डोईवाला के हर्रावाला निवासी रईस नाम के युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग चचेरी बहन को कमरे में बुलाकर लज्जाभंग करने का प्रयास किया था।

चचेरी बहन को कमरे में बुलाकर किया था छेड़छाड़..

नाबालिग के चीखने-चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ लज्जाभंग का प्रयास और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया।

यह मामला विशेष न्यायाधीश पोक्सो की कोर्ट में चल रहा था। सरकारी वकील जय ठाकुर ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने पांच गवाह और पीड़ित नाबालिग की गवाही को अहम माना।

आरोपी के भाई ने भी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन इसी बीच 15 मार्च 2015 में धमकी देने वाले नफीस की मौत हो गई। कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जुर्माना न दिए जाने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

LIVE TV