
नई दिल्ली। केंद्र सरकार में चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 के नोट जमा कराने का एक और मौक़ा दिया है। बैंक और डाकघर पुराने नोटों को 20 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। बता दें इससे पहले रिजर्व बैंक ने यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया था।
बंद किए जा चुके पुराने नोटों को आरबीआई में जमा करने को दूसरा मौका सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को दिया है।
इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था। यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था।
गौरतलब है कि सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने और फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी।
एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि बंद किए जा चुके नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें।