जिलापूर्ति अधिकारी ने कई उचित दर विक्रेताओ की दूकान किया निलंबित

मऊ : जनपद में माह मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है तथा चयनित पात्र गृहस्थियों एंव अन्त्योदय कार्डो पर आवश्यक वस्तुओं का आंवटन करते हुए उठान एंव वितरण कराया जा रहा है। कतिपय स्तरों से पात्र गृहस्थियों को आवश्यक वस्तुयें प्राप्त न होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा निम्नलिखित उचित दर विक्रेताओं के वितरण की जांच की गयी। विकासखण्ड कोपागंज- कमलेश एंव सुफियान उचित दर विक्रेता ग्रामपंचायत हिकमागाढा। विकासखण्ड परदहाॅ- अलीमुददीन एंव लल्लन उचित दर विक्रेता ग्रामपन्चायत नसीरपुर। नगर पंचायत कोपागंज- मीना कुमारी, माया कुमारी, विरेन्द्र यादव, क्रय विक्रय सहकारी समिति एंव सतीशचन्द्र उचित दर विक्रेता नगर पंचायत कोपागंज।

उपरोक्त उचित दर विक्रेताओं के वितरण की जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि उपरोक्त विक्रेताओं द्वारा पूर्व प्रचलित अन्त्योदय एंव बी0पी0एल0 कार्डधारकों में ही आवश्यक वस्तुआंे का वितरण किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में पूर्व प्रचलित अन्त्योदय एंव नवीन चयनित पात्र गृहस्थियों को ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाय। जांच में पायी गयी अनियमितताओं की पुष्टि पाये जाने पर उपरोक्त उचित दर विक्रेताओं के लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में पूर्व प्रचलित अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य लाभार्थी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण न किया जाय, अन्यथा भविष्य में जनपदस्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कराते हुए वितरण की विस्तुत जांच करायी जायेगी एंव जांच में अनियमितता  पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आशय की जानकारी विनय कुमार सिंह जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दी गयी।

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