होटल ताज मानसिंह की नीलामी के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा होटल ताज मानसिंह की नीलामी को चुनौती देने वाली टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। इसमें एकपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें होटल की नीलामी को बरकरार रखने का फैसला दिया गया था।
एकल पीठ ने 25 सितंबर को लाइसेंस के नीवीनीकरण की आईएचसीएल की याचिका खारिज कर दी थी और होटल की नीलामी के एनडीएमसी के फैसले को बरकरार रखा था।
एनडीएमसी ने यह संपत्ति आईएचसीएल को 33 वर्षो के लिए लीज पर दी थी, जिसकी समयावधि 2011 में समाप्त हो गई थी। आईएचसीएल इस बीच लीज की अवधि में कई विस्तार लेकर संपत्ति का इस्तेमाल करती रही।